विधान सभा चुनाव में उन राजनीतिक दलो का होगा विरोध जो नई राजधानी अलग व उच्च न्यायालय के पक्ष में नहीं होंगे

विधान सभा चुनाव में उन राजनीतिक दलो का होगा विरोध जो नई राजधानी अलग व उच्च न्यायालय के पक्ष में नहीं होंगे

Assembly Elections

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इंद्री। Assembly Elections: रणबीर सिंह ढांडा अध्यक्ष बार एसोसिएशनi  ने हरियाणा की सीमाओं के हरियाणा की अलग राजधानी और अलग उच्च न्यायालय के मुद्दे पर हरियाणा बनाओ अभियान को पूर्ण समर्थन दिया। रणधीर सिंह बधरान पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ और संयोजक हरियाणा ने ऐलान किया कि अब हरियाणा बनाओ अभियान के सदस्य इस मुद्दे पर ठोस जनमत तैयार करने के लिए हरियाणा के हर गांव में पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणबीर सिंह ढांडा अध्यक्ष बार एसोसिएशनi  शामिल हैं। 

 इंद्री सुरेंद्र सरपंच खानपुर, प्रदीप सरपंच रविकांत सैन एडवोकेट यादविंदर सिंह, नरेंद्र संसारवाल मुनीश तिवाणा।  बलिंदर खुखनी स्याम सिंह सरपंच रामेहर बधरान कलसोरा गोपाल गोयत एडवोकेट अरमान और अन्यके सैकड़ों लोगों के साथ बैठक की गई।  'हरियाणा बनाओ अभियान' के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर हरियाणा सरकार से मांग उठाई।  अब हरियाणा बनाओ अभियान अपनी मांग को मजबूत करने और जनमत तैयार करने के लिए हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के साथ बैठकें आयोजित करेगा।

हरियाणा की नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट की मांग पर  ।आज अनेक लोगों  हरियाणा की नई राजधानी और गरीब परिवारों के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए अलग हाईकोर्ट के पक्ष में है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से प्रतिबद्धता बनाने की मांग उठाई। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द 36 बिरादरी की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी और हरियाणा में विधान सभा चुनाव में उन राजनीतिक दलों का विरोध किया जाएगा और जो नई राजधानी अलग उच्च न्यायालय के पक्ष में नहीं होंगे।

अभियान सेइसमें हरियाणा के महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करने के लिए समाज के अन्य संप्रदायों को भी शामिल किया जाएगा। मंच के वकील हरियाणा और पंजाब की अलग बार की भी मांग कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हरियाणा के वार्षिक बजट में बड़े प्रावधान करने और हरियाणा की अलग बार काउंसिल के माध्यम से अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभ लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। चूँकि कई अन्य राज्यों ने पहले ही अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के वार्षिक बजट में बजटीय प्रावधान कर दिए हैं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत अलग बार काउंसिल के निर्माण के लिए हरियाणा में अलग उच्च न्यायालय का निर्माण जरूरी है।रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा के 14,25,047 / से अधिक मामले हरियाणा के जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और 6,19,2,19/ से अधिक मामले उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और लाखों मामले अन्य आयोगों, न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। अनुमान है कि हरियाणा के 45 लाख से अधिक लोग मुकदमेबाजी में शामिल हैं और अधिकांश वादकारी मामलों के निपटारे में देरी के कारण प्रभावित होते हैं। त्वरित निर्णय के मुद्दे हरियाणा के वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को अलग-अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता है।